अपने घर का गैस सिलेंडर को मैंने तो सही तरीके से निरक्षण कर लिया है | क्या आपने निरक्षण कर लिया ? अगर नहीं तो तुरंत जाँच लें की आपके घर का सिलेंडर एक्सपायरी डेट के अन्दर है या डेट ख़त्म हो चूका है ? सबसे पहले तो आप यह समझ ले की रसोई गैस सिलेंडर की भी एक्सपायरी तिथि होती है | और इस तरह से एक्सपायरी तिथि के बाद के सिलेंडर घर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते है और कभी भी बम की तरह फट सकते है | आपके थोड़ी सी साबधानी एक बड़े दुर्घटना होने से बचा सकते है |
चुकी आज कल के भागम-भाग व व्यस्त जिन्दगी में ऐसे विषय के बारे में ध्यान देने के लिए लोगों के पास वक्त ही नहीं होता है | हमलोग जानकारी के आभाव और परेशानी से बचने के लिए इस ओर बिलकुल ध्यान ही नहीं देते है | ज्यादा से ज्यादा हमारी नजर वजन और सील के ऊपर इंगित रहता है | पर सिलेंडर की एक्सपायरी डेट की जानकारी नहीं होने के कारण एलपीजी आपूर्ति करने वाली कंपनी फायदा उठा लेती है | आजकल तिथि पार कर चुकी सिलेंडर रिफिल होकर धरल्ले से घरों में पहुंचाई जा रही है |
आए दिन कोई न कोई दुर्घटना गैस सिलेंडर के फटने के कारण होते रहते है | कुछ महिना पहले भी एक नहीं दो हादसा पानीपत गैस सिलेंडर लिक होने के कारण हुए |अगर उपभोक्ता इसके प्रति जागरूक होते तो शायद इस तरह के हदशा से बचा जा सकता था | अतः हमें इसके बारे में जागरूक होनी चाहिए और अपनी जानकारी औरों के साथ भी बांटनी चाहिए ताकि इस तरह के हादशा की पुर्नावृति भविष्य में न हो |
एक्सपायरी डेट का पता इस तरह से लगा सकते है :-- सिलेंडर के उपरी हिस्सा जो पकड़ने के लिए सर्किल बना होता है | इसके निचे तिन पट्टियों में से एक पर काले पेंट से कोड में सिलेंडर की " एक्सपायरी डेट " अंकित होती है |
इसमें ए, बी, सी, या दी अंकित होते है और उसके साथ दो नंबर लिखे होते है | ए साल की पहली तिमाही ( जनवरी, फरवरी व मार्च ), बी साल की दूसरी तिमाही ( अप्रैल, मई व जून ), सी साल की तीसरी तिमाही ( जुलाई, अगस्त व सितम्बर ), और डी साल की चौथी तिमाही ( अक्टूबर, नवम्बर व दिसंबर ) को दर्शाता है | जबकि अंक वर्ष को दर्शाते है |कृपया ऊपर के दोनों तस्वीर को ध्यान से देखें |
यानि यदि सिलेंडर पर " बी 07" कोड अंकित है तो इसका मतलब है की सिलेंडर का एक्सपायरी समय जून 2007 है | इसके बाद इस सिलेंडर का रसोई घर में होना एक जीता-जगता बम से कम नहीं आंकना चाहिए |अतः हमें इस तरह के सिलेंडर लेने से बचना चाहिए |
सिलेंडर से हुए हादशे के बाद गैस कंपनी की तरफ से मुआवजा देने का भी प्रावधान है | इसमें उपभोक्ता को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया जाता है | इसके तहत हादशा होने पर उपभोक्ताओं को 10 लाख रुपैये तक की राशी प्रदान की जाती है | इसके लिए उपभोक्ता को तुरंत डीलर को सूचित करना चाहिए | डीलर वहां सर्वेयर को भेजकर सर्वे कराता है और उचित मुआवजा राशी प्रभावित उपभोक्ता को दी जाती है | पर एक बात का ध्यान रहे की अवैध रूप से इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता को मुआवजा नहीं दिया जाता है |
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अरे.. दगाबाज थारी बतियाँ कह दूंगी !
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thanks for good information
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